मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी राज्य के बाहर के अस्पताल में हुए इलाज के खर्च का मेडिकल क्लेम कैसे करें।
कोविड के इस दौर में लगभग हर फैमिली में किसी न किसी को मेडिकल एमरजेंसी की आवश्यकता पड़ी है। सरकारी कर्मचारी हो या अन्य कर्मचारी इस कोरोना ने सभी की कमर तोड़ कर रख दी है। जहां तक म प्र के सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो कोरोना काल में हर घर में कोरोना ने आथिर्क मानसिक एवं शारीरिक परेशानियां उत्पन्न की हैं।
मान लो यदि किसी कर्मचारी भार्इ या उसके परिवार में किसी सदस्य की अचानक तबियत खराब होती है तो कर्मचारी पर बहुत अधिक आथिर्क बोझ आ जाता है। जानकारी के अभाव में कर्मचारी सरकारी क्लेम प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इस post के माध्यम से मैं आपको यह बताउंगा कि आपको अस्तपाल से कौन से दस्तावेज लेना है आैर क्लेम आवेदन कैसे करना है।
हमें क्या करना हैः-
जब भी किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य की तबियत खराब हो तो सबसे पहले वह जिला चिकित्सालय में जाकर पर्ची कटवाए। जिला अस्पताल में चिकित्सक को स्वास्थ्य परीक्षण कराएं एवं वहां यदि स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है तो जिला चिकित्सालय के डाॅक्टर से रिफर जरूर करवा लें। बिना रिफर के आपको कोर्इ क्लेम नहीं मिलेगा।
रिफर होने के बाद आप जिस भी किसी Private Hospital में इलाज कराते हैं, वहां से आपको डिस्चार्ज टिकट, Hospital Bill, Doctor Prescription, Emergency Certificate, समस्त दवाआें की पर्ची, जांच की समस्त रिपोर्ट एवं उनके Cash Memo चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं सील सहित लेना है। आप उन समस्त दस्तावेजों की Photocopy करवाकर उन सभी को संबंधित चिकित्सक से सत्यापित करा लें।
क्लेम आवेदन कैसे करेंः-
सर्वप्रथम Medical reimbursement Form I भरना है। उक्त फार्म में आपका नाम, पता, पदनाम, उम्र, कार्यालय का नाम, बीमारी का विवरण, इलाज में हुए खर्च का विवरण एवं अन्य सभी फील्ड भरकर अंतिम में आपको अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक डालना है। ध्यान रहे उक्त आवेदन प्रत्येक मरीज के लिए अलग-अलग भरें। यह आवेदन दो प्रति में भरना है। एक आपके कार्यालय में रहेगा एवं एक संभागीय चिकित्सा कमेटी की आेर आपके कार्यालय से प्रेषित किया जावेगा।
उसके बाद आपको Form II (Form of essentially certificate) भरना है। उक्त फार्म में आपको उन समस्त दवाआें की सूची देना है जो आपके इलाज हेतु अत्यंत आवश्यक थी। यह सूची भी दो प्रति में बनाना हैं। उक्त फार्म एवं दवाआें की सूची की दोनों प्रतियों को संबंधित Doctor से प्रमाणित करवाकर उसमें Doctor के हस्ताक्षर एवं सील लगवाना है।
समस्त दवाआें की बिल की सूची (Particulars of Medical Claim Reimbursement List of Cash Memoes/Receipts etc.) फार्म में भरना है। उक्त फार्म को भी संबंधित चिकित्सक से हस्ताक्षर एवं सील करवाएं। यह दो प्रति में बनाना है। एक आपके कार्यालय में रहेगा एवं एक संभागीय चिकित्सा कमेटी की आेर आपके कार्यालय से प्रेषित किया जावेगा।
चूंकि उक्त इलाज आप कायार्लय की स्वीकृति लेने के पूर्व ही करवा चुकें है, इसलिए आपको कार्योत्तर स्वीकृति हेतु आवेदन भरना होगा।
उक्त सभी आवेदनों को सावधानीपूर्वक भरने के बाद दो प्रति में तैयार कर आप अपने कायार्लय में प्रेषित करें।
नोटः-आपको
अपने कार्यालय में क्लेम आवेदन अस्पताल में भर्ती होने की दिनांक से 06 माह के
भीतर प्रस्तुत करना है। उक्त अवधि के बाद आपके क्लेम आवेदन निरस्त हो
जाएंगे।
दोस्तों मैंने अपने Personal experience के आधार पर यह Post बनार्इ है। मुझे इलाज का क्लेम लेने हेतु जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है उसके अनुभव के अनुसार ही मैंने यह लेख लिखा है। उम्मीद है आपको यह Post मदद करेगी। यदि कोर्इ सुझाव या प्रश्न है तो आप Comment Box पर लिख् सकते हैं।
Danish Iqbal


2 टिप्पणियाँ
👌
जवाब देंहटाएंGood information 👍
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